राज्यसभा सभापति ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस किया खारिज

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए सांसदों द्वारा दिए गए प्रस्ताव (नोटिस) को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 12 मार्च 2026 को राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। यह नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) तथा जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के प्रावधानों के तहत दिया गया था। इस प्रस्ताव के जरिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी। राज्यसभा सभापति ने नोटिस पर विचार करने के बाद और सभी संबंधित पहलुओं व मुद्दों का सावधानीपूर्वक तथा निष्पक्ष आकलन करने के उपरांत इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सभापति ने यह निर्णय जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया। इस फैसले के साथ ही ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग से जुड़ी यह प्रक्रिया फिलहाल समाप्त हो गई है। बता दें कि पिछले महीने विपक्षी दलों के कई सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए दोनों सदनों में नोटिस दिया था। हालांकि, नोटिस के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सूत्रों ने बताया था कि इन नोटिसों की जांच होगी, उसके बाद ही उन पर अगला कोई कदम उठाया जाएगा, जिसे आज राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने खारिज कर दिया।

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